भारी उद्योग विभाग
13. विभाग द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण के ब्यौरे:
1. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क योग्य रियायत का लाभ उठाने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करना.
2. आयातित पूंजीगत माल क्षेत्रों अर्थात् के लिए मशीनरी और उपकरण के संबंध में परियोजना आयात योजना 'के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए कस्टम विभाग के लिए सिफारिशें की हैं. हैवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल्स और ऑटो सेक्टर) (विवरण के लिए, भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट के घर पर पृष्ठ (www.dhi.nic.in को देखें)