दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने क्रमांक संख्या 400 अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 (समय-समय पर संशोधित) के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कारों पर रियायती दर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रदान किया है।

तदनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की है। दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी करना एक मैनुअल और कठोर प्रक्रिया है । दिव्यांगों को प्रमाण पत्र 40% के बराबर या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है, भले ही आवेदक स्वयं वाहन चलाता हो या कोई ओर ।

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जीएसटी रियायत के लिए अनुमत वाहन हैं:

केवल 4000 मिमी से कम लंबाई वाले निम्नलिखित मोटर वाहनों के लिए रियायत का लाभ उठाया जा सकता है

1200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले पेट्रोल, एलपीजी या संपीड़ित प्राकृतिक गैस चालित वाहन 
1500 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले डीजल चालित वाहन।


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