लोक शिकायत निवारण – भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) केवल निर्दिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित लोक शिकायतों का निवारण करता है।
1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) / स्वायत्त निकायों से संबंधित लोक शिकायतें
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)
- एंड्रू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड
- ब्रिज एंड रूफ को. (इंडिया) लिमिटेड
- सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
- हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
- हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
- सांभर साल्ट्स लिमिटेड
- इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
- ब्रेथवेट, बर्न एवं जेसप कंस्ट्रक्शन को. लिमिटेड
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
- एचएमटी लिमिटेड
- एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड
- एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
- नेपा लिमिटेड
- राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL)
- रिचर्डसन एंड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड
स्वायत्त निकाय
- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI)
- सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (CMTI)
- फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (FCRI)
- NATRIP (NAB)
2. भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिकायतों का दायरा
केवल उपरोक्त सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित शिकायतें ही भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
किसी अन्य निजी अथवा सरकारी कंपनी से संबंधित शिकायतें भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं ली जाती हैं।
3. परिसमापनाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विवादाधीन मामले)
- रेयरोल बर्न लिमिटेड (RBL)
- टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TCIL)
- भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (BOGL)
- माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड (MAMC)
- भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (BPMEL)
- भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (BBVL)
- साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड (RICL)
- भारत यंत्र निगम लिमिटेड (BYNL)
- त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (TSL)
- नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NIDC)
- टैनरी एंड फुटवियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TAFCO)
- हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPC)
- नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (NPPC)
- हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (HPF)
4. दिव्यांगजन (PwDs) हेतु जीएसटी रियायत
आर्थोपेडिक दिव्यांग व्यक्तियों हेतु छोटी कारों पर जीएसटी की रियायती दर अधिसूचना संख्या 09/2025-CT(R) दिनांक 17.09.2025 के अनुसार सीधे लागू रहती है।
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रथा समाप्त कर दी गई है।
जीएसटी से संबंधित रियायतों के लिए वित्त मंत्रालय सक्षम प्राधिकरण है, जबकि दिव्यांगता से संबंधित नीतियाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनाई और लागू की जाती हैं।
5. शिकायतें जिन पर कार्रवाई नहीं की जाती
- RTI से संबंधित मामले
- न्यायालय / विवादाधीन (sub-judice) मामले
- धार्मिक विषयक मामले
- सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतें
6. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) से संबंधित लोक शिकायतें
निजी ओईएम, डीलरशिप, सर्विस सेंटर, वाहन की गुणवत्ता, सर्विसिंग या डिलीवरी में देरी से संबंधित शिकायतें भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं।
लोक शिकायत कैसे दर्ज करें
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु पोर्टल: https://www.pgportal.gov.in
नामित अधिकारी: श्री कुलभूषण मल्होत्रा
पद: उप सचिव
पता: कक्ष संख्या 382, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011
ईमेल: kb.malhotra@nic.in
फोन: 011-23061563